Short Information: Bihar Dhan Adhiprapti 2026-27 बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहकारिता विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार किसान अब सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत पैक्स (PACS) और व्यापार मंडल के माध्यम से अपना धान बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 20 अगस्त 2026 से हो चुकी है। ऐसे किसान जो सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर पैक्स या व्यापार मंडल के माध्यम से अपना धान बेचना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन करने से पहले किसान अपने किसान पंजीकरण संख्या और आवश्यक भूमि संबंधी जानकारी तैयार रखें। आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी विवरण अच्छी तरह जांच लें, क्योंकि अंतिम सबमिशन के बाद संशोधन की अनुमति नहीं है।
बिहार सरकार, सहकारिता विभागBihar Dhan Adhiprapti 2026-27 |
Bihar Dhan Adhiprapti 2026-27 Overview
| विवरण | जानकारी |
| योजना/प्रक्रिया | धान अधिप्राप्ति 2026-27 |
| विपणन मौसम | खरीफ विपणन मौसम 2026-27 |
| आवेदन शुरू | 20 अगस्त 2026 |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| धान की खरीद | पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से |
| किसान पंजीकरण | आवश्यक |
| रैयत किसान की अधिकतम मात्रा | 250 क्विंटल |
| गैर-रैयत किसान की अधिकतम मात्रा | 100 क्विंटल |
| भुगतान का माध्यम | PFMS |
| भुगतान | किसान के नामित बैंक खाते में |
| Official Website | https://esahkari.bihar.gov.in/ |
| तकनीकी सहायता | 0612-2506307 / 18001800110 |
Bihar Dhan Adhiprapti 2026-27 क्या है?
बिहार धान अधिप्राप्ति 2026-27 के तहत किसानों से धान की सरकारी खरीद पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से की जाएगी।
जो किसान इस सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत अपना धान बेचना चाहते हैं, उन्हें पहले निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा।
बिहार में धान खरीद 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुआ?
धान अधिप्राप्ति 2026-27 के लिए किसान पंजीकरण/आवेदन की प्रक्रिया 20 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है।
इसलिए जो किसान पैक्स या व्यापार मंडल के माध्यम से अपना धान बेचना चाहते हैं, वे आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

बिहार पैक्स में धान बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
धान अधिप्राप्ति 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान नीचे बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

- वेबसाइट पर “किसान कॉर्नर (अधिप्राप्ति/अन्य)” विकल्प पर जाएं।
- इसके बाद “खरीफ (धान अधिप्राप्ति 2026-27) हेतु आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आवेदन से संबंधित नया पेज खुलेगा।
- यहां फसल, वित्तीय वर्ष और किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें।
- इसके बाद Search विकल्प पर क्लिक करें।

- स्क्रीन पर आवेदन से संबंधित जानकारी दिखाई देगी।
- मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- आवेदन में दर्ज विवरण को अच्छी तरह जांचें।
- सभी जानकारी सही होने पर आवेदन को Final Submit करें।
Bihar Dhan Adhiprapti 2026-27 : किसान पंजीकरण संख्या नहीं है तो क्या करें?
धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन करने से पहले किसान का निर्धारित पोर्टल पर किसान पंजीकरण होना जरूरी है।
अगर आपके पास किसान पंजीकरण संख्या नहीं है, तो पहले किसान पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद किसान पंजीकरण संख्या की मदद से धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है।
किसान पंजीकरण में गलती है तो क्या करें?
अगर किसान के पंजीकरण विवरण में किसी प्रकार की गलती है, तो धान अधिप्राप्ति का आवेदन करने से पहले किसान पंजीकरण संशोधन सुविधा के माध्यम से उसे ठीक करना चाहिए।
Final Submit से पहले जरूर जांचें
आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को दोबारा जांच लें।
Final Submit के बाद आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं है। इसलिए किसान नाम, किसान पंजीकरण संख्या, भूमि संबंधी जानकारी और अन्य विवरण को ध्यानपूर्वक जांचने के बाद ही आवेदन जमा करें।
रैयत किसान के लिए भूमि की जानकारी जरूरी
रैयत किसान को आवेदन के दौरान भूमि विवरण से संबंधित जानकारी देनी पड़ सकती है।
इसके लिए जमाबंदी पंजी की भाग संख्या और पृष्ठ संख्या की आवश्यकता हो सकती है। किसान संबंधित सुविधा के माध्यम से अपनी जमाबंदी की भाग संख्या और पृष्ठ संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
किसान कितनी मात्रा में धान बेच सकते हैं?
प्रदान की गई जानकारी के अनुसार धान अधिप्राप्ति के लिए अधिकतम मात्रा किसान की श्रेणी के आधार पर निर्धारित है:
- रैयत किसान: अधिकतम 250 क्विंटल धान
- गैर-रैयत किसान: अधिकतम 100 क्विंटल धान
किसानों को अपनी संबंधित श्रेणी के अनुसार निर्धारित सीमा का ध्यान रखना चाहिए।
किसान अपना धान कहां बेच सकते हैं?
खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत किसानों से धान की खरीद पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से की जाएगी।
प्रदान की गई जानकारी के अनुसार धान अधिप्राप्ति के समय किसान अपनी पसंद के अधिप्राप्ति केंद्र पर धान बेच सकते हैं।
धान बेचने के बाद पैसा कैसे मिलेगा?
धान की खरीद पूरी होने के बाद किसान को भुगतान PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से किया जाएगा।
राशि किसान के नामित बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए किसानों को आवेदन में संबंधित बैंक खाते की जानकारी सही रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
तकनीकी समस्या होने पर यहां करें संपर्क
ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर किसान दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
हेल्पलाइन नंबर: 0612-2506307 , 18001800110
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FAQs for Bihar Dhan Adhiprapti 2026-27
Q1. Bihar Dhan Adhiprapti 2026-27 क्या है?
इसके तहत बिहार में किसानों से धान की सरकारी खरीद पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से की जाएगी।
Q2. बिहार में धान अधिप्राप्ति 2026-27 का आवेदन कब शुरू हुआ?
धान अधिप्राप्ति 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 20 अगस्त 2026 से हुई है।
Q3. बिहार पैक्स में धान बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
किसान संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर जाकर किसान कॉर्नर (अधिप्राप्ति/अन्य) में उपलब्ध धान अधिप्राप्ति आवेदन विकल्प के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Q4. Bihar Dhan Adhiprapti 2026-27 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
बिहार के वे किसान जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत पैक्स या व्यापार मंडल के माध्यम से अपना धान बेचना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।
Q5. क्या धान अधिप्राप्ति के लिए किसान पंजीकरण जरूरी है?
हाँ, ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होती है।
Q6. रैयत किसान कितनी मात्रा में धान बेच सकता है?
रैयत किसान के लिए अधिकतम मात्रा 250 क्विंटल बताई गई है।
Q7. गैर-रैयत किसान कितनी मात्रा में धान बेच सकता है?
गैर-रैयत किसान के लिए अधिकतम मात्रा 100 क्विंटल बताई गई है।
Q8. धान बेचने के बाद भुगतान कैसे मिलेगा?
धान की खरीद के बाद भुगतान PFMS के माध्यम से किसान के नामित बैंक खाते में किया जाएगा।

