Bihar Diesel Anudan Yojana 2026-27: किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा ₹750 प्रति एकड़ अनुदान जाने पूरी जानकारी

Published on: August 17, 2026 11:26 AM
Bihar Diesel Anudan Yojana 2026-27
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कृषि विभाग, बिहार सरकार

Bihar Diesel Anudan Yojana 2026-27

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अनुदान दर और आर्थिक सहायता की सीमा

कृषि विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति एकड़ पटवन पर अनुदान इस प्रकार है:

  • डीजल अनुदान दर: ₹75 प्रति लीटर की दर से सहायता दी जाएगी।
  • प्रति एकड़ प्रति सिंचाई: 1 एकड़ क्षेत्र के लिए 10 लीटर डीजल खपत मानते हुए ₹750 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई मिलेंगे।
  • धान का बिछड़ा और जूट: अधिकतम 2 सिंचाई के लिए ₹1,500 प्रति एकड़
  • खड़ी फसल (धान, मक्का, दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जी): अधिकतम 3 सिंचाई के लिए ₹2,250 प्रति एकड़
  • अधिकतम भूमि सीमा: एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ क्षेत्र के लिए ही अनुदान मिलेगा (अधिकतम कुल राशि ₹18,000)।

कौन कर सकता है आवेदन: Bihar Diesel Anudan Yojana 2026-27

  1. रैयत किसान: जिनकी अपनी भूमि है। आवेदन करते समय अद्यतन भूमि लगान रसीद/दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  2. गैर-रैयत किसान (बटाईदार): जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। इन्हें संबंधित वार्ड सदस्य/सरपंच/मुखिया और कृषि समन्वयक द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापन पत्र देना होगा।
  3. पारिवारिक नियम: अनुदान का लाभ परिवार के किसी एक ही सदस्य (पति, पत्नी या अवयस्क संतान) को मिलेगा।

डीजल रसीद (डिजिटल वाउचर) से जुड़े 4 सख्त नियम

  • कंप्यूटरीकृत वाउचर: पेट्रोल पंप से केवल डिजिटल/कंप्यूटरीकृत रसीद ही स्वीकार्य होगी। हाथ से लिखी (मैनुअल) रसीद अमान्य है।
  • रजिस्ट्रेशन नंबर: वाउचर पर किसान की 13 अंकों की पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक लिखे होने अनिवार्य हैं। यदि पंप रसीद पर यह अंकित न करे, तो किसान स्वयं लिखकर हस्ताक्षर करेंगे।
  • खरीद की अवधि: केवल 30 अक्टूबर 2026 तक खरीदे गए डीजल वाउचर पर ही यह लाभ देय होगा।
  • भौतिक सत्यापन: सत्यापन के दौरान कृषि समन्वयक खेत पर किसान के साथ जिओ-टैग फोटो खींचेंगे और मूल रसीद जमा लेंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया : Bihar Diesel Anudan Yojana 2026-27:

Bihar Diesel Anudan Yojana 2026-27 official notice

Step 1: आधिकारिक पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं।

Bihar Diesel Anudan Yojana 2026-27 official website

Step 2: ऑनलाइन आवेदन करें’ मेनू में डीजल अनुदान (खरीफ 2026-27)” चुनें।

Bihar Diesel Anudan Yojana 2026-27 apply process

Step 3: अपना 13-अंकों का किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें।

Step 4: किसान का प्रकार (रैयत/गैर-रैयत), फसल की जानकारी और सिंचित क्षेत्रफल भरें।

Step 5: डिजिटल डीजल वाउचर और जरूरी कागजात अपलोड करके सबमिट करें।

सहायता एवं पूछताछ: किसी भी समस्या या जानकारी के लिए किसान अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल कर सकते हैं।

Q1. Bihar Diesel Anudan Yojana 2026-27 क्या है?

बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल चालित पंपसेट से करने वाले पंजीकृत किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है.

Q2. इस योजना के तहत कितना अनुदान मिलेगा?

• प्रति लीटर दर: ₹75 प्रति लीटर.
• प्रति एकड़ दर: 1 एकड़ क्षेत्र के लिए 10 लीटर डीजल खपत मानते हुए ₹750 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई.
• धान का बिछड़ा एवं जूट: अधिकतम 2 सिंचाई के लिए ₹1,500 प्रति एकड़.
• खड़ी फसलें (धान, मक्का, सब्जी, दलहन आदि): अधिकतम 3 सिंचाई के लिए ₹2,250 प्रति एकड़.

Q3. एक किसान अधिकतम कितनी भूमि के लिए अनुदान ले सकता है?

एक किसान अधिकतम 08 एकड़ भूमि के लिए ही अनुदान प्राप्त कर सकता है। यह लाभ परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिलेगा।

Q4. क्या दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले (गैर-रैयत) किसान भी आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, गैर-रैयत किसान भी आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन के सत्यापन के लिए संबंधित वार्ड सदस्य/सरपंच/मुखिया/पार्षद में से किसी एक और कृषि समन्वयक द्वारा पहचान व सत्यापन किया जाएगा।

Q5. डीजल वाउचर या रसीद बनवाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

• पंजीकरण संख्या: रसीद पर किसान का 13 अंकों वाला पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक लिखा होना अनिवार्य है। यदि पंप से अंकित न हो, तो किसान स्वयं लिखकर हस्ताक्षर करेंगे।
• हस्ताक्षर/अंगूठा: रसीद पर किसान का दस्तखत या अंगूठे का निशान होना चाहिए।
• क्रय की समयसीमा: केवल 30.10.2026 तक खरीदे गए डीजल की रसीद ही मान्य होगी।
• स्थान: केवल बिहार राज्य के अधिकृत पेट्रोल पंपों से खरीदा गया डीजल ही मान्य होगा।

Q6. ऑनलाइन आवेदन कहाँ और कैसे करें?

किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिए गए DBT in Agriculture लिंक या सीधे dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Q7. यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो जाए तो क्या पुनः आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, छोटे-मोटे त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान सुधार करके पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

Q8. अधिक जानकारी या समस्या की स्थिति में कहाँ संपर्क करें?

किसान अपने संबंधित कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी या किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।

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