Short Information: Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27 बिहार के उद्यान निदेशालय ने मखाना विकास योजना 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी है। यह योजना राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य मखाना की खेती, बीज वितरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात से जुड़ी पूरी व्यवस्था को मजबूत करना है।
इस योजना का लाभ बिहार के 21 जिलों में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), निर्यातकों और मखाना प्रसंस्करण से जुड़े हितधारकों को मिल सकता है। इच्छुक आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाकर अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन वर्ष 2026-27 के लिए हैं। स्रोत में आवेदन की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं है, इसलिए आवेदक पोर्टल पर दिए गए निर्देश और समय-सीमा संबंधी जानकारी जरूर देखें। आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी, संबंधित घटक की पात्रता और मांगे जाने वाले दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक है।
उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहारBihar Makhana Vikas Yojana 2026-27 |
Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27 Overview
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | मखाना विकास योजना 2026-27 |
| संबंधित बोर्ड | राष्ट्रीय मखाना बोर्ड |
| योजना का प्रकार | केंद्रीय क्षेत्र योजना |
| संबंधित विभाग | उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार |
| लाभार्थी | किसान, FPO, निर्यातक एवं पात्र प्रसंस्करण इकाइयां |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| किसानों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल | 0.25 एकड़ |
| किसानों के लिए अधिकतम क्षेत्रफल | 5 एकड़ |
| बिहार में शामिल जिले | 21 |
| योजना वर्ष | 2026-27 |
| आधिकारिक वेबसाइट | horticulture.bihar.gov.in |
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Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27 क्या है?
मखाना विकास योजना राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इसका दायरा सिर्फ मखाना की खेती तक सीमित नहीं है। योजना में बेहतर बीजों का वितरण, अनुसंधान और नवाचार, किसानों का प्रशिक्षण, कौशल विकास, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसका मकसद मखाना क्षेत्र से जुड़े किसानों, व्यापारियों, FPOs और अन्य पात्र हितधारकों को बेहतर बाजार व्यवस्था और उचित मूल्य दिलाने में सहायता करना है।
Bihar Makhana Vikas योजना के प्रमुख लाभ और कार्यक्षेत्र 2026-27
- मखाना उत्पादन को बढ़ावा देना।
- मखाना से जुड़ी बीज वितरण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- अनुसंधान और नई तकनीकों को बढ़ावा देना।
- किसानों और हितधारकों के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास।
- फसल कटाई के बाद देखभाल और प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना।
- मखाना उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच सुधारना।
- निर्यात और प्रमाणीकरण व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
- पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करके आय बढ़ाने में सहायता करना।
ध्यान दें: किसी विशेष उपकरण, प्रशिक्षण, सहायता राशि या अनुदान की उपलब्धता संबंधित घटक की पात्रता और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगी।
Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27 में कितनी मिलती है सहायता?
योजना के तहत अलग-अलग घटकों के लिए संभावित सहायता राशि इस प्रकार है:
| घटक | सहायता राशि |
| मखाना उत्पादन | ₹79,000 |
| सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाई | ₹5 लाख |
| लघु प्रसंस्करण इकाई | ₹19.5 लाख |
| मध्यम प्रसंस्करण इकाई | ₹1.5 करोड़ |
| बड़ी प्रसंस्करण इकाई | ₹3.5 करोड़ |
| खेत पर उत्पादन प्रबंधन इकाई | ₹2 लाख |
| मखाना बिक्री केंद्र | ₹10 लाख तक |
| प्रदर्शनी में सहभागिता | ₹25 लाख तक |
| निर्यात हेतु प्रमाणीकरण | ₹2.5 लाख तक |
| ब्रांडिंग एवं विपणन | ₹25 लाख तक |
यह राशि घटक-वार है। किसी आवेदक को कौन-सी सहायता मिलेगी, यह उसकी श्रेणी, परियोजना और संबंधित दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगा।
बिहार के किन 21 जिलों में Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27 का मिलेगा लाभ?
योजना का लाभ निम्नलिखित जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा:
- कटिहार
- पूर्णियाँ
- दरभंगा
- मधुबनी
- किशनगंज
- सुपौल
- अररिया
- मधेपुरा
- सहरसा
- खगड़िया
- समस्तीपुर
- भागलपुर
- सीतामढ़ी
- पूर्वी चंपारण
- पश्चिम चंपारण
- मुजफ्फरपुर
- वैशाली
- सारण
- सीवान
- गोपालगंज
- पटना
जरूरी बात: सूचीबद्ध जिले में रहने मात्र से आवेदन या लाभ अपने आप स्वीकृत नहीं हो जाता। आवेदक को अपनी श्रेणी और संबंधित घटक की पात्रता आधिकारिक पोर्टल पर जांचनी चाहिए।
Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27 किसानों के लिए क्षेत्रफल की सीमा
| विवरण | पात्र क्षेत्र |
| न्यूनतम क्षेत्र | 0.25 एकड़ (लगभग 0.1 हेक्टेयर) |
| अधिकतम क्षेत्र | 5 एकड़ (लगभग 2 हेक्टेयर) |
FPOs, निर्यातकों और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आवेदन की श्रेणी और पात्रता अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन करते समय सही श्रेणी का चयन करें।
सामाजिक श्रेणी के अनुसार आवंटन
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय का अनुपात इस प्रकार निर्धारित है:
| श्रेणी | व्यय में हिस्सा |
| सामान्य | 83.903% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 15.000% |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 1.097% |
| महिला किसानों की भागीदारी का लक्ष्य | 30% |
यह व्यय आवंटन और भागीदारी से जुड़े प्रावधान हैं। इन्हें किसी व्यक्तिगत किसान को मिलने वाली निश्चित अनुदान राशि नहीं समझना चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27
आवेदन करने से पहले निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज तैयार रखें, यदि वे आपकी श्रेणी के लिए मांगे जाएं:
- आवेदक की पहचान और संपर्क से जुड़ी जानकारी।
- किसान श्रेणी के लिए खेती और भूमि से संबंधित विवरण।
- FPO श्रेणी के लिए संगठन का पंजीकरण और संबंधित विवरण।
- निर्यातक या प्रसंस्करण इकाई के लिए व्यवसाय/इकाई से जुड़े दस्तावेज।
- बैंक खाते और भुगतान से जुड़ी जानकारी, यदि आवेदन में मांगी गई हो।
- पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में मांगे गए अन्य प्रमाण-पत्र।
यह सूची आवेदन की तैयारी के लिए है। संपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज सूची आवेदन फॉर्म में दी गई शर्तों के अनुसार ही मानी जाएगी।
Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं।

- योजनाओं में लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करें।

- राष्ट्रीय मखाना बोर्ड से संबंधित योजना का विकल्प खोलें।

- ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पृष्ठ पर दी गई मुख्य बातें और दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- अपनी श्रेणी—किसान, FPO, निर्यातक या प्रसंस्करण इकाई—के अनुसार आवेदन आगे बढ़ाएं।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।
- मांगे गए दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
- भरी गई जानकारी और दस्तावेजों की दोबारा जांच करें।
- घोषणा/सहमति का विकल्प हो तो उसे पढ़कर पूरा करें।
- निर्देशों के अनुसार आवेदन जमा करें।
- आवेदन संख्या, पावती या प्रिंट कॉपी मिलने पर उसे सुरक्षित रखें।
नोट: दस्तावेज और जानकारी की जरूरत आवेदक की श्रेणी तथा संबंधित योजना घटक के अनुसार अलग हो सकती है। आवेदन जमा करने से पहले पोर्टल पर यह भी जांच लें कि संबंधित घटक के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं।
निष्कर्ष
मखाना विकास योजना 2026-27 बिहार के मखाना क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। योजना में उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात से जुड़े कई घटक शामिल हैं। 21 जिलों के पात्र किसान, FPOs, निर्यातक और प्रसंस्करण हितधारक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन से पहले पात्रता, जरूरी दस्तावेज और संबंधित घटक की शर्तें जरूर जांचें। किसी भी सहायता राशि या विशेष लाभ की पुष्टि आधिकारिक दिशा-निर्देशों से ही करें।
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Important Link Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27
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FAQs for Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27
Q1. Bihar Makhana Vikas Yojana 2026-27 क्या है?
यह राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के अंतर्गत संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका उद्देश्य मखाना की खेती, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को बढ़ावा देना है।
Q2. बिहार में इस योजना का संचालन कौन-सा विभाग कर रहा है?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत उद्यान निदेशालय इस योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन सुविधा उपलब्ध करा रहा है।
Q3. योजना के लिए किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए?
उपलब्ध स्रोत के अनुसार, व्यक्तिगत किसानों के लिए न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ खेती का क्षेत्रफल निर्धारित है।
Q4. बिहार के कितने जिलों में योजना लागू है?
उपलब्ध स्रोत के अनुसार, बिहार के 21 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है।
Q5. मखाना विकास योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है?
स्रोत में खेती, प्रसंस्करण इकाइयों, बिक्री केंद्रों, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात से जुड़े विभिन्न घटकों के लिए अलग-अलग राशि दी गई है। वास्तविक सहायता संबंधित घटक की पात्रता और आधिकारिक शर्तों पर निर्भर करेगी।
Q6. क्या FPO और प्रसंस्करण इकाइयां आवेदन कर सकती हैं?
उपलब्ध स्रोत में किसान उत्पादक संगठनों, निर्यातकों और मखाना प्रसंस्करण से जुड़े पात्र हितधारकों को योजना के लक्षित लाभार्थियों में शामिल किया गया है। उन्हें अपनी श्रेणी की पात्रता जांचनी चाहिए।
Q7. मखाना विकास योजना की अंतिम तिथि क्या है?
उपलब्ध स्रोत में आवेदन की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं है। आवेदकों को वर्तमान आवेदन स्थिति और अंतिम तिथि के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखनी चाहिए।
Q8. मखाना विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
आवेदन से संबंधित विकल्प देखने के लिए बिहार उद्यान निदेशालय की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाएं।

